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झूठे हलफनामे पर हाईकोर्ट सख्त: कोर्ट ने बस्ती एसपी यशवीर सिंह को 4 घंटे खड़ा रखा



यूपी: प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में बस्ती पुलिस की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) यशवीर सिंह को करीब चार घंटे तक कोर्ट में खड़ा रखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराज़गी जताते हुए कड़ी टिप्पणी की और कहा कि जिस अधिकारी के पास पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है, उसे अपने अधीनस्थों द्वारा दी गई जानकारी के प्रति पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए। मामले की सुनवाई में कोर्ट के सामने यह तथ्य आया कि बस्ती पुलिस ने जो शपथ पत्र दाखिल किया, उसमें कई गलत जानकारियां दी गई थीं। साथ ही समय पर रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की गई। इतना ही नहीं, पुलिस की जांच में जिन तथ्यों को शामिल किया गया था, वे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मेल नहीं खाते पाए गए। इस पर कोर्ट ने गंभीर नाराज़गी जाहिर की और एसपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट में पेश होने पर एसपी यशवीर सिंह को न्यायालय कक्ष में खड़ा रखा गया। इस दौरान उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए न्यायालय से माफी मांगी। कोर्ट ने उनकी माफी पर नरम रुख अपनाते हुए कोई दंडात्मक आदेश पारित नहीं किया, लेकिन उन्हें निर्देश दिया कि वे कोर्ट उठने तक न्यायालय में मौजूद रहें, ताकि भविष्य में हाईकोर्ट या किसी भी न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र दाखिल करते समय अधिक सावधानी बरतें। दरअसल, यह पूरा मामला एक युवती की हत्या से जुड़ा है, जिसमें पुलिस की जांच और अदालत में प्रस्तुत तथ्यों पर सवाल खड़े हुए। हाईकोर्ट की इस सख्ती को प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि लापरवाही और गलत जानकारी को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

BY : "DK Savita"

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