रिपोर्ट : चंद्रभान यादव
जशपुर :- जिला चिकित्सालय में पुलिस विभाग के अभ्यर्थियों से फिटनेस प्रमाण-पत्र बनाने के दौरान अवैध रूप से राशि मांगने के गंभीर प्रकरण सामने आने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (क) के अंतर्गत की गई है। निलंबित किए गए कर्मचारियों में जिला अस्पताल में पदस्थ भृत्य सुबोध राम एवं चौकीदार राजू यादव शामिल हैं। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस विभाग के अभ्यर्थियों से फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी कराने के दौरान अवैध रूप से राशि की मांग की थी।निलंबन अवधि में सुबोध राम का मुख्यालय कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फरसाबहार निर्धारित किया गया है, जबकि राजू यादव का मुख्यालय कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बगीचा नियत किया गया है। दोनों कर्मचारियों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शासकीय सेवाओं में भ्रष्ट आचरण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है तथा भविष्य में इस प्रकार की किसी भी शिकायत पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

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