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झाँसी में पॉक्सो जागरूकता अभियान तेज, चार शिक्षण संस्थानों में बच्चों को बताए सुरक्षा के अधिकार, न्यायिक अधिकारियों ने गुड टच-बैड टच, बाल अधिकार, साइबर सुरक्षा और कानूनी सहायता की दी जानकारी

 रिपोर्ट : तारिक़ इक़बाल, झाँसी

झाँसी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती कमलेश कच्छल के मार्गदर्शन में झाँसी में बच्चों एवं किशोरियों की सुरक्षा को लेकर पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती ईशा त्रिपाठी के संयोजन में बुधवार को चार शिक्षण संस्थानों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।

आर्य कन्या इंटर कॉलेज में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिष्क सिंह व सिविल जज (जू.डि.) अंजली ने छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, गुड टच-बैड टच और उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। वहीं सरस्वती इंटर कॉलेज में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवाशीष व सिविल जज (सी.डि.) मुन्नालाल ने बाल सुरक्षा, गोपनीयता और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। खैर इंटर कॉलेज, गुरसराय में सिविल जज (सी.डि.) मयंक प्रकाश ने बाल अधिकार, बाल श्रम, बाल विवाह और पॉक्सो कानून के साथ साइबर सुरक्षा के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया। 

वहीं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, मऊरानीपुर में सिविल जज (जू.डि.) गरिमा सक्सेना ने छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी परेशानी की स्थिति में आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। शिविरों में विद्यार्थियों को निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर योजना तथा जरूरी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। छात्रों को नालसा हेल्पलाइन 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 1090 और पुलिस सेवा 112 के उपयोग के बारे में भी बताया गया। इस दौरान विधिक जागरूकता पम्पलेट वितरित किए गए।



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