Story by - "Dinesh Savita"
कैथल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहित अग्रवाल की अदालत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ाबूढ़ा थाना (सिरसा) के SHO इंस्पेक्टर राजेश कुमार को एक घंटे के लिए लॉकअप में भेज दिया। SHO राजेश कुमार को एक हत्या के मामले में गवाह के रूप में कई बार तलब किया गया, लेकिन वे लगातार कोर्ट में पेश नहीं हुए। अदालत ने पहले जमानती वारंट और बाद में गैर-जमानती वारंट जारी किए, बावजूद इसके SHO कोर्ट में नहीं आए। इसके बाद 29 अगस्त को कोर्ट ने SHO की सैलरी अटैच करने का आदेश दिया और कैथल एसपी को निर्देश दिया कि SHO को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। SHO को जब अदालत में पेश किया गया तो न्यायाधीश ने सुबह करीब साढ़े दस बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक उन्हें कोर्ट परिसर के लॉकअप में बंद करने का आदेश दिया। इस दौरान SHO की गवाही भी दर्ज की गई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गवाह का लगातार गैरहाजिर रहना न्याय प्रक्रिया में गंभीर बाधा है, इसलिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है। बताया जा रहा है कि यह हत्या का मामला 2021 का है, जो कैथल जिले के गांव कक्हेड़ी से जुड़ा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही ऐसे मामलों की समयबद्ध सुनवाई के निर्देश दे चुका है। SHO की गैरहाजिरी से नाराज अदालत ने सख्त रुख अपनाया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई। कुछ अधिकारियों ने इसे SHO के साथ अपमानजनक व्यवहार बताया, वहीं कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत के आदेश का पालन न करने पर ऐसी कार्रवाई पूरी तरह न्यायसंगत है। अदालत की सख्ती से साफ है कि अब गवाहों की गैरहाजिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और न्याय प्रक्रिया में लापरवाही करने वालों को सीधे जवाबदेह ठहराया जाएगा।
0 Comments