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“अब्बास की गद्दी सलामत! हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, विधानसभा में जारी रहेगा दबदबा”

रिपोर्ट: "दिनेश सविता"


प्रयागराज - बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके बाद अब उनकी विधायकी बची रहेगी और विधानसभा की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं रहेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों अब्बास अंसारी को एक मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई थी। नियमों के मुताबिक किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलते ही उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इसी वजह से उनकी विधायकी पर संकट मंडरा रहा था। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया। यानी फिलहाल अब्बास न केवल अपनी विधानसभा सदस्यता बनाए रख पाएंगे बल्कि सक्रिय राजनीति में भी बने रहेंगे। अब्बास अंसारी चुनावी मंचों पर अपने तीखे बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं। एक रैली में उन्होंने कहा था कि “अफसरों से हिसाब-किताब होगा” जिस पर काफी बवाल मचा था और बाद में उन पर कार्रवाई भी हुई थी। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है, लेकिन आगे मामले की सुनवाई में अंतिम फैसला आने तक स्थिति अस्थायी ही मानी जाएगी। राजनीतिक हलकों में अब इस फैसले को लेकर नई चर्चाएँ तेज हो गई हैं। विरोधी दल इसे “कानून का दुरुपयोग” बता रहे हैं तो समर्थक इसे “न्याय की जीत” करार दे रहे हैं।

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